रायपुर जिला प्रशासन गणेश उत्सव के दौरान शोर-शराबे से होने वाली परेशानी को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है! जिला प्रशासन ने डीजे संचालकों की बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।
बैठक में डीजे संचालकों को बताया गया कि आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, नियम के विरुद्ध दूसरी बार डीजे सामग्री पकड़ाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। गाड़ी का स्वरूप बदलकर डीजे न लगाने और बड़ी गाड़ी में डीजे लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की टीम डीजे के साउंड मीटर की जांच करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवासीय क्षेत्रों में लोगों को डीजे की वजह से परेशानी न हो।
यह कदम बताता है कि प्रशासन गणेश उत्सव के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।