driving license
driving license
  • परिवहन मंत्री श्री अकबर की पहल पर अब आसान प्रक्रिया से मिल रहा ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण
  • ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए 394 डॉक्टर पंजीकृत आवेदकों को फर्जी प्रमाण-पत्र तथा लम्बी लाईन से मिली मुक्ति

वाहन चालाकों की सुविधा के लिए ड्रायविंग लाइसेंस हेतु आवश्यक ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इसके तहत अब तक प्रदेश के 22 हजार 219 लोगों ने ऑनलाईन के माध्यम से इस यूजर फ्रेंडली नियम का लाभ उठाया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मार्च के अंतिम सप्ताह में परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर ड्रायविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को ऑनलाईन जारी करने के पोर्टल का शुभारंभ किया था। कोरोना काल में पेपरलेस मेडिकल प्रमाण की उपलब्धता से आवेदक और चिकित्सक दोनों को सुविधा हुई है। साथ ही आवेदकों को फर्जी एजेंटों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिली है।

दरअसल मोटरयान अधिनियम के तहत ड्रायविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को आवेदन के साथ डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण देने का नियम है। जिसके लिए आवेदकों को एजेंटों व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कोरोना काल में आवेदकों को मेडिकल प्रमाण-पत्र के लिए अधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। इससे राहत पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण पत्र देने की सुविधा प्रारंभ की है।

इसे भी पढ़ें  मंत्री डॉ. डहरिया ने जन सामान्य से की मुलाकात

इस सुविधा का लाभ प्रदेश के 22 हजार से अधिक आवेदक उठा चुके हैं और इससे मेडिकल प्रमाण-पत्र संबंधी होने वाले शिकायतों पर भी लगाम लगी है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आवेदक यदि 40 वर्ष से अधिक उम्र का है और लायसेंस बनवाना चाहता है, तो उसे फार्म-ए में मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है, ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण-पत्र के लिए ड्रायविंग लाइसेंस के आवेदक को फार्म भरने के बाद डॉक्टर के पास जाना होगा और अपना आवेदन नम्बर बताना होगा।

आवेदक एमसीआई अथवा छत्तीसगढ़ मेडिकल काउन्सिल द्वारा पंजीकृत किसी भी डॉक्टर के पास जा सकता है। आवेदन नम्बर को सारथी पोर्टल में डालते ही आवेदक के मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। यदि आवेदक के द्वारा सहमति से ओटीपी डॉक्टर को बताया जाता है तो सम्पूर्ण जानकारी फोटो सहित डॉक्टर को दिख जाती है। फोटो से वास्तविक व्यक्ति का मिलान करते हुए डॉक्टर के द्वारा जाँच कर ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है।  

इसे भी पढ़ें  शहर में अव्यवस्था: बलौदाबाजार से टिकट 80 रुपए, बसें सड्डू फ्लाईओवर के पास स्टाॅप

छत्तीसगढ़ में इसके सफल संचालन के लिए कुल 394 डॉक्टरों का पंजीयन किया जा चुका है, जिनसे आवेदक ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते है। परिवहन विभाग द्वारा केवल उन्हीं डॉक्टर का पंजीयन किया गया है, जो मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है।